राशन कार्ड मे जिन लोगों का भी नाम नहीं जुड़ा है या कई ऐसे गरीब परिवार है जिनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है। अभी भी वे राशन कार्ड में नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे है। खाद्य विभाग ने अब ऐसे सभी वंचित परिवारों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने का आदेश दे दिया है। जिससे अब छूटे हुए पात्र लोगों को भी राशन कार्ड मिल जायेगा। अगर आप राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं तो पोस्ट को पूरा देखें|
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर श्री ए. सावंत जी ने राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छूटे हुए परिवारों का आवेदन प्राप्त करके नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाये। प्राप्त आवेदनों की जाँच एवं अन्य प्रक्रिया के लिए एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी रहेंगे। इसलिये आप इस पोस्ट राशन कार्ड में नाम अब जोड़े जाएंगे, वंचित परिवार ऐसे कर सकते हैं आवेदन में दी जा रही आसान प्रक्रिया को पूरा देखें |
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए इन्हें दिया जायेगा प्राथमिकता
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवारों को राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए प्राथमिकता दिया जायेगा। इसके साथ ही एकल महिलाएं, कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी। कचरा बीनने वाले परिवार, बहु विकलांग व्यक्ति, मंद बुद्धि एवं निःसंतान एवं वृद्ध दंपति को प्राथमिकता दिया जायेगा। पालनहार योजना के अंतर्गत लाभांवित बच्चे एवं परिवारों को राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए प्राथमिकता मिलेगी।
जाँच एवं अन्य प्रक्रिया दो चरणों में होगी
पहला चरण – पहले चरण में प्राथमिकता से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो अधिसूचना दिनांक 27 सितंबर 2018 के अनुसार राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं नाम हटाने का कार्य किया जायेगा। पहले चरण में लंबित आवेदन शून्य होने पर दूसरे चरण की शुरुआत होगी।
दूसरा चरण – दूसरे चरण में 27 सितंबर 2018 की अधिसूचना की शेष सभी समावेशन श्रेणियों में फीफो प्रक्रिया अपनाकर खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त शेष लंबित आवेदनों का जाँच प्रक्रिया होगा। जाँच प्रक्रिया के दौरान आवेदनों में कोई भी कमी पाई जाती है, तब आवेदक को 30 दिन में कमी-पूर्ति करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा।
वसूली और कानूनी कार्रवाई भी होगी
राशन कार्ड में नाम सिर्फ उन लोगों का नाम जोड़ा जायेगा जो निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट पेश करके आवेदन करता है और जाँच प्रक्रिया में गलत तथ्य पाया जाता है, तो ऐसे आवेदनों को निरस्त करके उनके खिलाफ वसूली एवं कानूनी कार्यवाही भी किया जायेगा।
राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। अधिकारी तब तक राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ेगा जब तक प्राप्त आवेदनों की जाँच करके संतुष्ट नहीं हो जाते। जाँच प्रक्रिया में पूरी तरह सही पाए जाने के बाद ही किसी का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जायेगा।
राहुल राज जादौन, जिला रसद अधिकारी, धौलपुर राजस्थान ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही खाद्य सुरक्षा के तहत नाम जोड़ने के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में कार्य योजना बनाई जा रही है। शीघ्र ही राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र वंचितों के नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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