पीएम आवास योजना 2.0 मध्यप्रदेश का आवेदन कैसे करें मिलेंगे 2.50 लाख रूपए

भारत सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना का संचालन किया जा रहा है जिससे सभी गरीब लोगों को उनका अपना पक्का मकान दिया जायेगा | इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के लिए आवास निर्माण हेतु आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है जिसे प्राप्त कर नागरिक बिना किसी समस्या के अपना पक्का मकान बनवा सकता है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का नया आवेदन करना चाहते हैं तो पोस्ट में दी गयी जानकारी को पूरा देखें |

पीएम आवास योजना 2.0 के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों को घर बनाने के लिए 2.50 लाख रूपए की सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना 2.0 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत मोहन सरकार के द्वारा प्रदेश के लोगों को भी इसका फायदा दिया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने पर डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यदि मनरेगा के तहत घर बनता है तो उसमें 1 लाख 75 हजार रुपए दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसलिये आप इस पोस्ट पीएम आवास योजना 2.0 मध्यप्रदेश का आवेदन कैसे करें मिलेंगे 2.50 लाख रूपए में दी जा रही आसान प्रक्रिया को पूरा देखें |

PM aawas yojana apply

पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

पीएम आवास योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी हमने चरण बद्ध माध्यम से बताई है जिसे आप घर बैठे बैठे पूरा कर सकते है ध्यान रहे की PM AWAS MP अप्लाई करते है आपको अपने पास ऊपर बताए गए दस्तावेजों को साथ में रख लेना है :-

  • पीएम आवास योजना में ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करे।
  • उसके बाद वेबसाइट का मुख्यपृष्ठ खुल जाएगा जिसमे आपको “Awaassoft” का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करे।
  • इसके बाद एक न्यू लिस्ट खुल जाएंगी जिसमे से आपको “data entry” वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमे आपको “Data Entry for Awaas” वाले ऑप्शन का चयन करना है।
  • इसके बाद आपको राज्य एवम जिला का चयन करना है फिर उसके बाद continue वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके पश्चात अब आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा को दर्ज करना है ।
  • अब उसके बाद आपको Login बटन वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगा जिसमे आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज कर देना हैं।
  • इसके बाद बैंक डिटेल्स , कवर्जेंस डिटेल्स जैसे जॉब कार्ड नंबर, एसबीएम नंबर आदि दर्ज करे।
  • इसके बाद आपको Details Filled By Concern Office से संबंधित जानकारी को दर्ज करना है।
  • इस प्रकार आपका पीएम आवास ऑनलाइन अप्लाई ब्लॉक या जनसेवा केंद्र के द्वारा पूरा हो जाएगा।

पीएम आवास योजना में आवेदन के लिये चार शर्तें कम कर दी

वहीं, पीएम आवास के लिए अब चार शर्तों में छूट दी गई है। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले यह था कि जिनके पास बाइक होती थी, उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था।

  • शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब बाइक वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।
  • दूसरी शर्त यह हटा दी गई है कि पहले 10000 से अधिक की कमाई वाले लोगों को पीएम आवास नहीं मिलता था। अब इसकी सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। अब 15,000 रुपए की कमाई वालों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।
  • तीसरी शर्त यह हटा दी गई है कि पहले मोबाइल फोन वालों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब यह शर्त हटा दी गई है। अब मोबाइल रखने वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।
  • इसके साथ ही किसानों को भी ढाई एकड़ तक सींचित और पांच एकड़ तक असिंचित जमीन वालों का पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।

पीएम आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाता
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र,
  • राशन कार्ड,
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

प्रधानमंत्री आवास योजना की नई पात्रता

  •  PM Awas Apply करने के लिये आवेदक को India का permanent resident होना अनिवार्य है।
  •  Applicant के पास पहले से किसी भी प्रकार का Home नहीं होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही की सालाना आय 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ परिवार के किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा। पति-पत्नी के अलावा अविवाहित बच्चे भी शामिल होंगे।
  • हितग्राही ने पहले किसी भी आवास योजना से सरकार से सब्सिडी न ली हो।
  •  अगर आवेदक के पास एसी, फ्रिज, या मोटरसाइकिल है, तो भी वह आवेदन कर सकता है (पहले ऐसा नहीं था)।
  •  जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते।
  •  किसान क्रेडिट कार्ड के साथ 50,000 रुपये से ऊपर का कर्ज लेने वाले लोग आवेदन नहीं कर सकते।
  •  आवेदक के परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  •  2.5 एकड़ irrigated land या 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार आवेदन के योग्य नहीं होंगे।

pmay आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है। इस सत्यापन में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी, भूमि का सत्यापन, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ शामिल होते हैं।

स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को एक स्वीकृति पत्र (Sanction Order) जारी किया जाता है, जिसमें योजना के तहत उन्हें दिए जाने वाले लाभ का विवरण होता है। यह स्वीकृति पत्र लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजा जाता है।


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मध्यप्रदेश में खुद का मकान बनाने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जिसके लिए एमपी सरकार 2.50 लाख रूपए की सब्सिडी देने जा रही है।

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