आवास योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने किया जिससे गरीबो को अपना आवास मिल सके । हर गरीब परिवार को ग्रामीण PM Awas के तहत आवास दिया जाना है जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है । आप ग्रामीण आवास योजना में अपना नाम आसानी से जोड़ सकते हैं । इस PM Gramin Yojana का लक्ष्य गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनके पास पक्के मकान नहीं है उन्हें पक्के मकान उपलब्ध करना है ।अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नाम जोड़ना चाहते हैं तो पोस्ट में दी गयी जानकारी को पूरा देखें |
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से पात्र परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है और जो भी परिवार इस योजना केपात्र है उन्हें भी इस योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जायेगा । ऐसे गरीब परिवार जो लाभ से वंचित रह जाते हैं या आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है उन्हें योजना की सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से प्राप्त करेंगे ताकि वह सरकार की योजनाओ के बारे में जान सके |इसलिये आप इस पोस्ट प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम ऐसे जोड़े में दी जा रही आसान प्रक्रिया को पूरा देखें |
इसे भी देखें – आवास प्लस में नाम कैसे देखें
PM Awas Gramin Yojana Overview
योजना का नाम | प्रधान मंत्री आवास योजना में नाम ऐसे जोड़े |
योजना का प्रकार | Central Govt. Scheme |
संबंधित विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय ,भारत सरकार |
क्रियान्वयन | Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
लाभार्थी | भारत के सभी नागरिक |
उद्देश्य | सभी गरीब परिवार जिसके पास आवास नहीं है |
आधिकारिक वेबसाइट | pmayg.nic.in |
प्रधानमंत्री आवास में अपना नाम ऐसे जोड़ें
- ग्रामीण आवास योजना में नाम जोड़ने आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है ।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक को ओपन करे : PM Awas New Apply online
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद ग्रामीण आवास योजना का वेबसाइट खुल जायेगा जहाँ आप awaassoft के विकल्प में जाये और Data entry के ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
- Data entry के ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नया पेज खुलेगा जिसमे 3 ऑप्शन दिखाई देगा First Option आवास योजना का लिंक सेलेक्ट करना है।
- आवास योजना का लिंक सेलेक्ट करके नए page में वर्ष , यूजरनेम , पासवर्ड एवं कैप्चा कोड भरकर log in के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है।
- लॉगिन के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे पूछे गए सभी जानकारी को भरकर submit कर देना है।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जिसे सेव करके रख लेना है ।
- इस प्रकार आप आसानी से सभी steps फॉलो कर ग्रामीण आवास योजना में नाम जोड़ सकते है।
PM Awas योजना हेतु पात्रता
- भारत के सभी नागरिक इस योजना के पात्र है ।
- परिवार के किसी सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिला हो ।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा के नीचे का हो या उसके पास रहने हेतु अपना आवास नहीं हो ।
- आवेदक के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आवेदक सरकारी नौकरी में न हो या पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो ।
PM Awas के लिये ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता (आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
PM Awas FAQs
प्रधान मंत्री आवास योजना में नाम ऐसे जोड़े ?
आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए सरकार की वेबसाइट pmayg.nic.in को ओपन करे जहाँ awaassoft के विकल्प में जाने पर data entry सेलेक्ट करना है। फिर पहले ऑप्शन में आवास योजना के लिंक पर वर्ष ,यूजरनेम ,पासवर्ड ,कैप्चा कोड भरकर log in करने पर फॉर्म खुल जायेगा जिसमे पूछे गए सभी जानकारी भरकर submit कर देना है इस प्रकार ग्रामीण आवास योजना में नाम जोड़ सकते है।
प्रधान मंत्री आवास योजना में कौन कौन पात्र है?
लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे । आवेदक लाभार्थी परिवार के पास या उसके परिवार के किसी सदस्य नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए ।
भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए?
घर खरीदने के लिए पहले से कोई भी सरकारी अनुदान नहीं लिया हो । उम्मीदवार का निम्न आय वर्ग (एलआईजी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या फिर मध्यम आय वर्ग (एमआईजी 1 या 2) कैटेगरी में आना जरुरी है।
आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए कौन दस्तावेज लगते है ?
ग्रामीण PM Awas में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड , राशन कार्ड , पासपोट साइज फोटो , मोबाइल नंबर , बैंक खाता पासबुक जिसमे आधार कार्ड लिंक हो।
PM Awas के तहत कितने रुपये की लोन राशि दी जाती है?
PMAY के तहत राज्य में जितने भी कमजोर, गरीब और निम्न वर्ग के लोग है उन सभी को मकान के निर्माण हेतु सरकार 6 लाख तक का लोन प्रदान करेगी, यह लोन 3 से 6.50% सब्सिडी में 20 साल तक की अवधि पर दिया जायेगा।