PM Kisan Mandhan Yojana Apply Online : सरकार हर महीने किसानों को देगी 3000 रुपये की पेंशन,आवेदन प्रक्रिया

PM Kisan Mandhan Yojana Apply Online : पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों के लिये पेंशन की व्यवस्था की गई है | पीएम किसान मानधन योजना में किसानों को पेंशन (Pension Scheme For Farmers) देने का प्रावधान है|जिसके तहत किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये जमा करने होते हैं। 60 साल की उम्र होने पर, उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नही है। अगर आप भी पीएम किसान मानधन योजना के तहत पेंशन पाना चाहते हैं तो इस पोस्ट को पूरा देखें |

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ केवल वही किसान ले सकेंगे जो किसान पीएम-किसान योजना का लाभ ले रहे है। इस योजना का लक्ष्य बुढ़ापे में पेंशन के जरिए गरीब किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं, जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या उससे कम जमीन है। जिसके तहत किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये जमा करने होते हैं। 60 साल की उम्र होने पर, उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इसलिए आप इस पोस्ट पीएम किसान मानधन योजना द्वारा सरकार हर महीने किसानों को देगी 3000 रुपये की पेंशन,आवेदन प्रक्रिया में दी जा रही आसान प्रक्रिया को पूरा देखें ।

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PM Kisan Mandhan Yojana Apply Online

PM Kisan Mandhan Yojana Highlights

योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी किसान मानधन योजना 
कब शुरू हुई 31 मई 2019 
किसने शुरू की नरेंद्र मोदी
किस मंत्रालय के अधीन है। मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 
लाभार्थी भारतीय किसान (2 हेक्टेअर से कम जमीन वाले)
जुड़ने की आयु 18 से 40 वर्ष 
Toll Free / Helpline number1800 267 6888
आवेदन ऑनलाइन 
Official Websitehttps://pmkmy.gov.in/

PM Kisan Mandhan Yojana Apply Online कैसे करें

  • प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) का आवेदन करने के लिये आपको सबसे पहले सरकार द्वारा उपलब्ध किये गए KISAN MANDHAN YOJANA आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
  • आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर जाने के बाद दाहिनी तरफ नीचे हरे रंग के बॉक्स में Click Here to apply now लिखा होगा। उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आ जायेंगे। 
  • वेबसाइट जाकर सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें|
  • इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरकर फॉर्म जमा कर दें|
  • इस प्रकार आप अपना आवेदन पूर्ण कर सकते है।

PM Kisan Mandhan Yojana के लिये इस तरह ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री मानधन योजना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप नजदीकी CSC में जाकर करवा सकते है। अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फोटोग्राफ आदि दस्तावेज साथ ले जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते है। स्टेप बाई स्टेप विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है –


स्टेप – 1 यदि आप मानधन योजना के लिए पात्र है, और आप इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवाना चाहते है, तो आपको सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होगा।

स्टेप – 2 आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है –

  • बैंक पासबुक / चेक बुक / बैंक खाता स्टेटमेंट।
  • इनमें से किसी एक दस्तावेज का होना आवश्यक है, जिससे आप बैंक खाता होने का प्रमाण दे सकें।

स्टेप – 3 यदि आपने ऊपर दी गयी स्टेप्स को पूरा कर लिया है, तो आपको अब अपना अंशदान BLE (ग्राम स्तरीय उद्यमी) अथवा जन सेवा केंद्र पर देने होंगे।

स्टेप – 4 आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, जिसके माध्यम से जन सेवा केंद्र कर्मचारी आपका पंजीकरण करेंगे। आधार कार्ड में आपका, जन्म तिथि आदि विवरण होना चाहिए।

स्टेप – 5 इसके बाद वहां पर आपके बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल, वार्षिक आय विवरण, पति/पत्नी का नाम (यदि कोई हो) व अंत में नामित व्यक्ति का नाम लिखना होगा। सभी विवरण भरने के बाद आपका सफलता पूर्वक पंजीकरण हो करवा दिया जायेगा।

स्टेप – 6 इसके बाद आपके पात्रता शर्तों के लिए एक स्व-प्रमाणन करवाया जायेगा।

स्टेप – 7 पंजीकरण की लगभग सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसके बाद आपकी उम्र के अनुसार आपके अंशदान की गणना होगी। आपको पहली बार नगद भुगतान करना होगा।

चरण – 8 सीएससी केंद्र स्वामी आपके नामांकन का प्रिंट आउट निकलकर आपसे हस्ताक्षर करवाएगा। इसके बाद हस्ताक्षरित प्रति पुनः अपलोड कर दी जाएगी। आपके खाते से ऑटोडेबिट सुबिधा एक्टिवेट कर दी जाएगी।

स्टेप – 9 इसके बाद आपके आधार लिंक बैंक खाते से स्वतः ही अंशदान डेबिट कर लिया जायेगा। आपको एक यूनिक व्यापारी पेंशन खाता संख्या (VPAN) मिल जायेगा, जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित सेव कर लेना चाहिए।

PM Kisan Mandhan scheme Eligibility

  • छोटे किसान जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या इससे कम जमीन है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदनकर्ता किसान की मासिक आय 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता किसान करदाता (Taxpayer) नहीं होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता (Savings Account) होना अनिवार्य है।

PM Kisan Mandhan Yojana के डाक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • पहचान पत्र (Identity Card)
  • बैंक अकाउंट पासबुक (Bank Account Passbook)
  • पत्र व्यवहार का पता (Correspondence Address)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo) आदि।

PM Kisan Mandhan Yojana Beneficiary Status Check

  • सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज में दिए गए लाभार्थी सूची/ Beneficiary Status के विकल्प का चयन करे।
  • इसके बाद आवेदक किसान अपने आधार कार्ड नम्बर तथा अन्य आवश्यक विवरण जैसे कैप्चा कोड को दर्ज करे।
  • अब आप के सामने आप Beneficiary Status सूची खुल जाएगी।

PM Kisan Mandhan Yojana टोल फ्री नंबर

किसान पेंशन योजना से संबधित यदि आप अधिक जानकारी चाहते है। तो निचे दिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते है।

Toll Free / Help Line Number – 1800 267 6888

PM Kisan Mandhan Yojana FAQs

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

यह एक किसानो के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन योजना है। इसमें किसानों को पहले अंशदान जमा करना होता है। सरकार द्वारा 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को (योजना में शामिल किसान) 3000 रुपये तक पेंशन का प्रावधान किया गया है। 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के लिए क्या योजना है?

PM Kisan Mandhan Yojana में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान आवेदन कर सकते हैं. उम्र के आधार पर, किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक योगदान करना होता है, जिससे 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है|

पीएम किसान मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?

18 से 40 वर्ष की आयु के सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है और जिनके नाम 01.08.2019 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं, वे इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट maandhan.in पर जाना होगा. वहां जाकर सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करें. आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन कर लें|

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